1. प्रिवेंशन ऑफ़ क्रुअल्टी एनिमल एक्ट के अनुसार वज़न ढोने वाले जानवरों में घोड़े और भैंसे पर 900 किलो से ज्यादा वज़न नहीं लादा जा सकता.छोटे भैंसे पर 500 किलो और माध्यम भैंसे पर 400 किलो वज़न लादने की अनुमति है. इससे ज्यादा लादने वाले को 3 महीने की कैद हो सकती है.
2. किसी भी जानवर से 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते. हर 3 घंटे बाद जानवर को पानी और 6 घंटे बाद भोजन देना जरूरी है.
3. जख्मी जानवर से काम नहीं ले सकते. जब जानवर को आराम के लिए खड़ा किया जाता है तो ठेले या तांगे को उसके शरीर से अलग करना जरूरी है.
4. जानवर को दिन में 75 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकते.जानवर को काबू करने के लिए छड़ी पर नुकीली चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए.
5. सर्कस आदि में करतब दिखाने वाले जानवरों का पंजीकरण 'एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया' के पास होना चाहिए.
6. मुर्गियों को उल्टा लटका कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कानूनी जुर्म है.
7. जानवरों की पूंछ; कान; पंख; चोंच और टांग काटने वाले को 3 महीने की कैद और 100 रूपये जुर्माना हो सकता है.
8. दूध निकालने के लिए 'ऑक्सीटोसिन' नामक दवा के टिके ( इंजेक्शन ) लगाने वाले को २ साल की कैद और १००० रूपये जुर्माना हो सकता है.
9. मदारी और सपेरों को करतब दिखाने और जानवरों को कैद में रखने पर 3 महीने की कैद और जुर्माना हो सकता है.
10. जंगली पक्षियों या तोता और मैना को पिंजरे में कैद या जंगली जानवरों का शिकार करने पर 6 साल की कैद व् 25000 रूपये तक जुर्माना हो सकता है.
11. हाथियों को शादियों या जुलूस में लेकर जाना भी गैर कानूनी है.
12. अगर कोई पालतू जानवर को जख्मी हालत में घर से निकाल देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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